हरियाणा कौशल रोजगार निगम भर्ती प्रक्रिया ऐसे होगी: पूरी जानकारी यहाँ से पढ़ें।

Haryana Kaushal Rojgar Nigam Recruitment Process and Rules: हरियाणा सरकार के विभागों बोर्डों निगमों प्राधिकरण में आउटसोर्सिंग के तहत अस्थाई कर्मचारी रखने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम गठित किया है। पुराने तरीके से एजेंसियों के जरिए अस्थाई कर्मचारी रखने पर रोक लगी हुई है। इसके लिए कौशल रोजगार निगम का गठन हो चुका है। अब निगम ही आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का चयन करेगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग नीति तैयार कर ली है। इस नीति का नाम Deployment of Contractual Persons Policy 2022 रखा गया है। यह नियुक्तियां आउटसोर्सिंग नहीं मानी जाएंगी, बल्कि इन्हें Contractual Deployment माना जाएगा।

अब अगली प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद इसे अधिसूचित कर दिया जाएगा। इस नीति के तहत नई कर्मचारी नियुक्त करने के लिए 4 लेवल में कर्मचारियों को योग्यता अनुसार बांटा गया है। इसके तहत मुक्त होने वाले कर्मचारियों को निगम के घोषित किए गए वेज (नए डीसी रेट) ही मिलेगा। जो कर्मचारी आउटसोर्सिंग पॉलिसी एक और दो के तहत लगे हुए हैं, उन्हें नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस नीति को अधिसूचना जारी होते ही उनका पुराना एजेंसी के साथ हुआ कॉन्ट्रैक्ट अवधि पूरा होते ही समाप्त हो जाएगी, और नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा।

पुराने कर्मचारियों का डाटा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर आयात किया जाएगा। आउटसोर्सिंग नीति भाग 1 और 2 के तहत लगे मौजूदा कर्मचारियों को अगर निगम के घोषित वेज से ज्यादा मिल रहा है, तो निगम के जरिए रखे जाने पर उनके वेज कम हो सकते हैं, की नीति में प्रावधान किया गया है कि उन्हें निगम रेट मिलेंगे।

उम्मीदवार का रोल

निगम की तरफ से किसी विभाग या संस्थान में नियुक्त हुए व्यक्ति को निगम और विभाग की सभी शर्तें माननी होंगी। नियुक्ति की तय अवधि पूरी होने पर एन्गैज किया व्यक्ति अपने आप रीलीव हो जाएगा। अगर उसकी अवधि संबंधित विभाग की तरफ से बढ़ाई नहीं जाती। अगर उसको अवधि नहीं बढ़ाई जाती तो उसे विभाग की तरफ से प्राप्त होने वाले आग्रह के लिए नया उम्मीदवार माना जाएगा। एंगेज अवधि समाप्त होने पर नियुक्त किया व्यक्ति किसी भी प्रकार से लगातार बने रहने या किसी अन्य प्रकार के लाभ के लिए पात्र नहीं होगा।

नियुक्ति पाने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता और शर्तें

HKRN जॉब रोल

उम्मीदवारों को सरकार में सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से समय-समय पर अधिसूचित किए जाने वाले जॉब रोल सूची अनुसार नियुक्त किए जा सकते हैं।

उम्र

इस नीति के तहत एक जॉब रोल पर इंगेजमेंट के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल होगी मगर ऊपर की ओर सीमा नहीं होगी। किसी संस्थान या विभाग में लेवल 1 के जॉब रोल के लिए अधिकतम 60 साल और शेष रोल जॉब रोल के लिए 58 साल होगी बशर्ते अच्छा स्वास्थ्य और फिटनेस हो। फिर भी एक रिटायर्ड कर्मचारी को नियुक्ति करते समय अधिकतम उम्र सीमा लागू नहीं होगी बशर्ते मेडिकल फिटनेस हो।

योग्यता व अनुभव

जॉब रोल के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता तय की जाएगी अनुभव जॉब रोल के लिए अनुभव आवश्यक किया जा सकता है।

निगम का रोल

निगम संबंधित विभाग की जरूरत के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट आधार पर एक से एक बार में अधिकतम 1 साल के लिए मेन पावर नियुक्त करेगा। नियुक्त करने की प्रक्रिया निगम के निदेशक मंडल की तरफ से लिए गए निर्णय के अनुसार सर्कुलेट करेगा। निगम योग्य उम्मीदवार के नाम की सिफारिश मेरिट लिस्ट के अनुसार संबंधित विभागों संस्थानों को करेगा।

HKRN के अंतर्गत चयनित हुए उम्मीदवार के लिए यह होंगी शर्तें

  1. किसी भी उम्मीदवार के नाम की सिफारिश से पहले, निगम एक मांग करता संगठन में तैनाती के लिए उम्मीदवार के नाम पर विचार करने के लिए एक एसएमएस या ईमेल के माध्यम से उम्मीदवार की सहमति मांगेगा। यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित अवधि के भीतर जवाब नहीं देता है, तो वह माना जाएगा कि वह उसे दी गई नौकरी की भूमिका के खिलाफ तैनाती के लिए विचार करने के लिए तैयार नहीं है।
  2. यदि तैनाती के पहले प्रस्ताव के संबंध में उसकी सहमति के संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, तो संबंधित उम्मीदवार को 1 महीने की अवधि के लिए और नियुक्ति के दूसरे प्रस्ताव के लिए उसकी सहमति का जवाब ना देने पर 2 महीने की अवधि के लिए मेरिट सूची से वंचित कर दिया जाएगा। अंत में तीसरी बार सहमति के संबंध में कोई प्रतिक्रिया न होने पर स्थिति में उम्मीदवार को निगम के माध्यम से उसकी तैनाती के लिए 6 महीने की अवधि के लिए बाहर कर दिया जाएगा।
  3. तैनाती प्रस्ताव पत्र (डीओएल) में तैनाती की अवधि और पारिश्रमिक का विवरण शामिल होगा। पारिश्रमिक मे निर्धारित वेतन, ईपीएफ/ ईएस/ कोई अन्य अनिवार्य निधि/ उपकर और सेवा शुल्क शामिल होंगे। इस नीति के तहत तैनात व्यक्ति किसी अन्य ईपीएफ/ ईएसआई/ अनिवार्य निधि/ उपकर के लिए योगदान के अधीन सरकार द्वारा समय-समय पर की सूची में निर्धारित राशि के लिए हकदार होंगे। हालांकि इस नीति के तहत तैनात भूतपूर्व सैनिक जो भारत सरकार द्वारा अधिसूचित भूतपूर्व सैनिक अंशदाई स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आते हैं, उन्हें ईएसआई योजना से बाहर रखा जाएगा।
  4. सेवा शुल्क की दर निगम वेतन के 2% की दर से होगी। डिप्लॉइमन्ट ऑफर लेटर जारी होने के बाद अगर उमीदवार लेटर जारी होने की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर रिपोर्ट नहीं करता है, या उसकी कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो उसकी उमीदवारी रद्द हो जाएगी, और योग्यता रैंक सूची से नई मैनपावर की कर दी जाएगी। इसके अलावा तैनाती के दूसरे पुत्र का कोई जवाब नहीं मिलने की स्थिति में 6 महीने की अवधि के लिए उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। तैनाती के तीसरे पत्र पर कोई जवाब नहीं मिलने की स्थिति में उमीदवारी स्थाई रूप से रद्द कर दी जाएगी।
  5. निगम द्वारा प्रत्येक मांग पत्र के साथ प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों के रूप में 10% पात्र उम्मीदवारों की भी सिफारिश की जाएगी। निगम को आकस्मिक परिस्थितियों में मुख्यमंत्री के विशेष आदेशों पर आपात स्थिति में मिले आग्रह पदों के 10 पदों पर अनुकंपा आधार पर तैनात करने का भी अधिकार होगा
  6. निगम वर्तमान में काम कर रहे व्यक्तियों को वरीयता प्रदान कर सकता है, या आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग एक या दो या अन्यथा के तहत पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट नियुक्त पर अनुभव रखने वाले को, उन्हें भी तैनात कर सकता है, या उसी संस्थान में संतोषजनक रिकॉर्ड पर समान या उस समान जॉब रोल पर रखने की अनुमति दे सकता है।

विभाग यह काम करेगा

  1. संबंधित विभाग किसी कर्मचारी को ड्यूटी में कोताही पाए जाने पर एक कारण बताओ नोटिस देकर अनुशासनात्मक प्रशासनिक कार्रवाई करने या तैनाती की अवधि पूरी होने से पहले उसे कारण बताओ नोटिस देने के बाद हटाने के लिए सक्षम होगा।
  2. विभाग नियुक्त किए कर्मचारी के प्रदर्शन मूल्यांकन और मासिक हाजिरी का कार्य पोर्टल के माध्यम से करेगा। विभाग इस तरह नियुक्त हुए मैन पावर के लिए परिश्रमिक का भुगतान समय पर सुनिश्चित करेंगे। यदि तैनात जनशक्ति के परिश्रमिक का भुगतान तारीख समय हर महीने की 7 तारीख में नहीं किया जाता है, तो निगम तैनात मैनपावर को वापस लेने के लिए स्वतंत्र होगा। और विभाग पर प्रति तैनात मैन पावर प्रतिदिन ₹50 की दर से जुर्माना लगाने के लिए स्वतंत्र होगा।
  3. इस नीति के तहत तैनात व्यक्ति प्रत्येक कैलेंडर माह के दौरान 1 दिन के आकस्मिक अवकाश और 1 दिन के चिकित्सा अवकाश का लाभ लेने के लिए हकदार होंगे। एक कैलेंडर वर्ष के दौरान अधिकतम 10 दिनों के आकस्मिक अवकाश और 10 दिनों के चिकित्सा अवकाश होंगे। महिला कर्मचारी भी मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत स्वीकार्य मातृत्व अवकाश की हकदार होंगी।
  4. अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी कारण से तैनात व्यक्ति की मृत्यु के मामले में मृतक व्यक्ति का परिवार ₹3 लाख रुपए या सरकार की तरफ से समय-समय पर निर्धारित अनुकंपा वित्तीय सहायता का हकदार होगा। यह दायित्व संबंधित विभाग वहन करेगा।
  5. संबंधित विभाग तैनात हुए मैन पावर के बदले वेतन का एक पीस भी सर्विस चार्ज (जिसमें EPF/ ESI या अन्य कोई लेबर वेलफेयर फंड शामिल है) का भुगतान कौशल रोजगार निगम को करेगा।

आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 में लगे कर्मचारियों के लिए यह होगी प्रक्रिया

  1. आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत रखें जिन कर्मचारियों की परफॉरमेंस संबंधित विभागीय संस्थान संतोषजनक या संतोषजनक से ऊपर पाएगा, उनका परिवार पहचान पत्र पोर्टल (PPP) का डाटा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के डेटाबेस में पोर्ट किया जाएगा।
  2. प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ चल रहे मौजूदा कांट्रैक्ट एग्रीमेंट की सीबीआई भाग्य संस्थान की तरफ से बढ़ाया या रिन्यू नहीं किया जाएगा।
  3. मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट अवधि समाप्त होने के बाद संबंधित प्रशासनिक सचिव की पूर्व मंजूरी के बाद निगम को ताजा आग्रह भेजा जाएगा
  4. निगम की तरफ से प्रयास किया जाएगा कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत सर्विस प्रोवाइडर के जरिए मौजूदा व्यक्ति को रोजगार निगम संबंधित विभाग की तरफ से भेजे गए आग्रह पद या उसी जैसे जॉब रोल पर पॉलिसी की शर्तों के अनुसार संबंधित विभाग की सिफारिश पर रखने का प्रयास किया जाएगा।

आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 में लगे कर्मचारियों के लिए यह प्रक्रिया होगी

  1. आउटसोर्सिंग पॉलिसी दो के तहत रखे जिन कर्मचारियों की परफॉरमेंस संबंधित विभागीय संस्थान संतोषजनक या संतोषजनक से ऊपर आएगा उसका परिवार पहचान पत्र पोर्टल का डाटा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के डेटाबेस में पोर्ट किया जाएगा।
  2. वित्त विभाग की तरफ से पहले से ही पे स्केल या निगम वेज रेट से ज्यादा फिक्स्ड वेज में मंजूर कर रखे हैं, उन पदों को संबंधित विभाग या संस्थान कांट्रेक्चुअल जॉब रोल में बदलेगा, और निगम वेज रेट पर उचित लेवल में वर्गीकृत करेगा।
  3. संबंधित प्रशासनिक सचिव की मंजूरी के बाद वित्त विभाग से स्वीकृत अवधि तक के पदों के लिए संबंधित विभाग को कौशल रोजगार निगम को आग्रह भेजेगा। साथ में स्वीकृति का पत्र और बदले गए पदों का पत्र भी भेजेगा।
  4. पहले से इंगेज किए व्यक्ति या व्यक्तियों को उसी जैसे कन्ट्रैक्चूअल जॉब रोल के पद पर इंगेज करने का प्रयास किया जाएगा। अगर वह पॉलिसी की शर्तों के तहत योग्य पाया जाता है, और विभाग या संस्थान सिफारिश करता है।

ऑउटसोर्सिंग पर नियुक्ति के लिए मापदंड (HKRN Selection Criteria)

अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) में सिलेक्शन अधिकतम 100 अंकों के आधार पर होगा। जिसमे अंकों का बंटवारा इस प्रकार है।

  • पारिवारिक आय परिवार पहचान पत्र वेरिफिकेशन के अनुसार 180000 रुपए से कम आय वाले उम्मीदवार को 40 अंक मिलेंगे।
  • परिवार पहचान पत्र से वेरीफाइड उम्र के हिसाब से 10 अंक मिलेंगे
  • अतिरिक्त स्किल क्वालिफिकेशन के लिए पांच अंक मिलेंगे
  • अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के लिए पांच अंक दिए जाएंगे
  • सामाजिक आर्थिक मानदंड के हिसाब से 10 अंक होंगे
  • CET पास उम्मीदवारों को 10 अंक दिए जाएंगे
  • ईज आफ डेप्लॉयमेंट के लिए 10 अंक होंगे
  • तथा प्रदेश सरकार में कार्य अनुभव होने पर 10 अंक दिए जाएंगे

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